राजस्थान सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है इस योजना का नाम निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना है। यह योजना उन बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के परिवार से आते हैं। इस योजना के तहत 6वीं कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा (ITI, डिप्लोमा, स्नातक और पीजी) तक के छात्रों को छात्रवृत्ति और नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। दरअसल यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है। इस योजना के लिए इच्छुक और योग्य श्रमिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसकी प्रक्रिया नीचे बताई गई है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दिलवाना चाहते हैं तो यह लेख पूरा पढ़ें।
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना (NSKKVY) क्या है?
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना (NSKKVY) राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, कक्षा 6 से लेकर उच्च शिक्षा (जैसे ITI, डिप्लोमा, स्नातक, और परास्नातक) तक पढ़ाई कर रहे श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है और उन्हें कौशल विकास में प्रशिक्षण दिलाना है।
इस योजना के अंतर्गत श्रमिक परिवार में के बच्चों को नए केवल छात्रवृत्ति मिलती है बल्कि मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार भी दिए जाते हो। यह योजना विशेष करके उन परिवारों के लिए है जिनके माता-पिता या मुखिया सदस्य निर्माण कार्य में लगे हुए हैं वे अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दिला पाते हैं या वित्तीय समस्या की कमी से उन्हें आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो यह योजना उन परिवारों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई।
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के लाभ
इस योजना के तहत बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। नीचे दिए गए विवरण में पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग-अलग छात्रवृत्ति की राशि दी गई है।
कक्षा | पुरुष छात्र | विशेष श्रेणी (दिव्यांग छात्र) |
---|---|---|
कक्षा 6 से 8 | ₹ 8,000/- प्रति वर्ष | ₹ 9,000/- प्रति वर्ष |
कक्षा 9 से 12 | ₹ 9,000/- प्रति वर्ष | ₹ 10,000/- प्रति वर्ष |
ITI | ₹ 9,000/- प्रति वर्ष | ₹ 10,000/- प्रति वर्ष |
डिप्लोमा | ₹ 10,000/- प्रति वर्ष | ₹ 11,000/- प्रति वर्ष |
स्नातक (सामान्य) | ₹ 13,000/- प्रति वर्ष | ₹ 15,000/- प्रति वर्ष |
स्नातक (प्रोफेशनल) | ₹ 18,000/- प्रति वर्ष | ₹ 20,000/- प्रति वर्ष |
परास्नातक (सामान्य) | ₹ 15,000/- प्रति वर्ष | ₹ 17,000/- प्रति वर्ष |
परास्नातक (प्रोफेशनल) | ₹ 23,000/- प्रति वर्ष | ₹ 25,000/- प्रति वर्ष |
मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार
योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार उन छात्रों के लिए हैं जो उत्कृष्ट अंक प्राप्त करते हैं।
कक्षा | नकद पुरस्कार |
---|---|
कक्षा 8 से 9 | ₹ 4,000/- |
कक्षा 11 | ₹ 6,000/- |
डिप्लोमा | ₹ 10,000/- |
स्नातक | ₹ 8,000/- |
परास्नातक | ₹ 12,000/- |
स्नातक (प्रोफेशनल) | ₹ 25,000/- |
परास्नातक (प्रोफेशनल) | ₹ 35,000/- |
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना पात्रता मानदंड
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है:
- निर्माण श्रमिक योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा जो निर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत है।
- इस योजना का लाभ केवल श्रमिक के बेटे/ बेटी और पत्नी को ही मिलेगा।
- योजना के तहत एक श्रमिक के अधिकतम दो बच्चों या एक बच्चा और पत्नी को छात्रवृत्ति मिल सकती है।
- छात्र को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी स्कूल/कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए।
- छात्रों को 75% अंकों के साथ 8वीं से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। इसी प्रकार, डिप्लोमा, स्नातक और परास्नातक स्तर पर 60% या अधिक अंक होना चाहिए।
- श्रमिक की पत्नी की उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए और वह नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त कर रही हो।
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना आवश्यक दस्तावेज़
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- पंजीकृत श्रमिक की पहचान पत्र की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति।
- आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड की प्रतियां (वैकल्पिक)।
- जिस कक्षा या कोर्स के लिए छात्रवृत्ति मांगी जा रही है उसकी मार्कशीट।
- शैक्षणिक संस्थान के प्रधान द्वारा सत्यापित आवेदन पत्र।
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना पंजीकरण प्रक्रिया
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के लिए आपको सबसे पहले पंजीकरण करना होगा इसकी प्रक्रिया नीचे बताई गई:
चरण-1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
चरण-2: “रजिस्टर” विकल्प पर क्लिक करें।
चरण-3: SSO पंजीकरण पेज पर जाएं।
चरण-4: जन आधार या गूगल से लॉगिन का विकल्प चुनें।
चरण-5: जन आधार नंबर डालें, OTP के साथ सत्यापन करें।
चरण-6: SSO ID बनाने के बाद पासवर्ड और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
अगर आपके पास एसएसओ आईडी पहले से बनी हुई है तो आपको पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है आप सीधे ही इसके लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया नीचे बताई गई है:
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले आपको एसएसओ पोर्टल पर कल जाना होगा वहां पर लॉगिन करना होगा।
अब ऐसे डैशबोर्ड में “LDMS” विकल्प को चुनना होगा।
“BOCW वेलफेयर बोर्ड” में “स्कीम के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
अब आपको इस योजना का चयन करना होगा तथा सभी मांगे गए विवरण को ध्यानपूर्वक बना होगा और फाइनल में सबमिट कर देना है
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना Important Links
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के लिए Registration: यहां क्लिक करें।
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना के लिए आवेदन: यहां से करे।